नोएडा, अक्टूबर 16 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने फर्जी भूखंड योजना के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपये की ठगी करने के आरोपी अमनप्रीत सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ नोएडा थाना फेज-1 में मुकदमा दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी अंकित शर्मा ने 21 मार्च 2025 को मधुर सहगल, अर्चना थापा और अमनप्रीत सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी। उनका आरोप है कि उनकी पत्नी विधि शर्मा ने जुलाई 2021 में यमुना प्राधिकरण की भूखंड योजना के नाम पर बनी वेबसाइट पर पंजीकरण कराया था। वादी ने पत्नी और माता के नाम 150-150 गज के दो भूखंड के लिए 15-15 हजार रुपये, कुल 30 हजार रुपये ऑनलाइन जमा किए। 29 जुलाई 2021 को लकी ड्रॉ का नतीजा आया, जिसमें विधि शर्मा के नाम भूखंड निकलने की सूचना मिली। अगले दिन वादी सेक्टर-4 स्थित ट्रस्टार इंफ्रासोल प्रा...