नोएडा, अक्टूबर 12 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर निवासी कुलदीप को दोषी करार दिया। अदालत ने उसको सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2025 में आरोपी के खिलाफ नोएडा एक्सप्रेसवे थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। करीब 11 साल बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से कम सजा की मांग की गई थी। वहीं, अभियोजन की ओर से अधिकतम सजा की मांग की गई थी। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा-376 में दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त...