नोएडा, अगस्त 1 -- Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जेवर में पांच साल पहले चुनावी रंजिश के चलते की गई तत्कालीन बीडीसी सदस्य के पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सत्र अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 मई 2021 को भवोकरा गांव निवासी इंद्रपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान वह घर के बाहर अशोक और अन्य ग्रामीणों के साथ बैठे थे। इसी बीच चुनावी रंजिश को लेकर पूजा, आकाश और अनुज के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कहासुनी के दौरान पूजा के उकसाने पर आकाश ने इंद्रपाल के सीने में दो गोलियां मार दीं। गंभीर रूप से घायल इंद्रपाल की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के ख...