नई दिल्ली, मई 29 -- NEET UG MBBS Admission : ओडिशा हाईकोर्ट ने एक छात्र को मेडिकल दाखिले में एक ही समय में दोहरा लाभ देने से मना कर दिया है। याचिकाकर्ता ने एमबीबीएस में दाखिले की पात्रता हासिल करने के लिए 12वीं पास करने के कई साल बाद NIOS से एग्जाम देकर अपने मार्क्स में सुधार किया था। छात्र ने एनआईओएस से एग्जाम देकर केमिस्ट्री में ज्यादा अंक हासिल किए। लेकिन साथ ही वह स्टेट गवर्नमेंट स्कूल कोटा (SGS) के तहत आरक्षण भी चाहता था। अदालत ने साफ किया कि एक उम्मीदवार अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण का लाभ अलग-अलग बोर्डों के कॉम्बिनेशन से एक साथ नहीं उठा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एसजीएस कोटे का लाभ केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं राज्य के सरकारी विद्यालयों से ही पूरी की हों। न्यायालय ने इस आधार पर या...