पटना, नवम्बर 3 -- पटना हाईकोर्ट ने नीट यूजी की काउंसिलिंग में स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को दो प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने श्रुति सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने एमबीबीएस डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को आरक्षण देने का कोई नीतिगत फैसला नहीं लिया है। ऐसे में कोर्ट आवेदिका के पक्ष में कोई सकारात्मक आदेश नहीं दे सकता। वहीं कोर्ट को बताया गया कि आवेदिका ने नीट यूजी 2026 में 720 में से 439 अंक हासिल किया है। उसे ऑल इंडिया रैंक 1,88,791 और कैटेगरी रैंक 22,781 मिला है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2-2 फीसदी और मध्य प्रदेश में 3 फ...