दिल्ली एनसीआर, मई 18 -- हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने एक खास तरह का नियम पास किया है। इसके तहत ऐप के जरिए टेक्सी या डिलीवरी सर्विस चलाने वालीं कंपनियां अपने बेड़े में नई गाड़ियों में डीजल-पेट्रोल वाली गाड़ियां शामिल नहीं करेंगी। इसके मुताबिक, कैब एग्रीगेटर, ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियां अब नई गाड़ियां अपने बेड़े में जोड़ते समय सिर्फ CNG, EV, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां या दूसरे साफ ईंधन वाले वाहन ही रखेगे। ये नियम खास तौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों के लिए लागू किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी Nayab Singh Saini की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में एग्रीगेटर लाइसेंस से जुड़े नियमों को मंजूरी दी गई। ये नियम हरियाणा मोटर व्हीकल रूल्स, 1993 के तहत लागू किए जाएंगे। सरकार ने यह कदम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गा...