हेमलता कौशिक, मार्च 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में अपनी पोर्टफोलियो कमेटी को यह विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या दिल्ली के बाहर एनसीआर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहने वाले वकीलों को भी दिल्ली की जिला अदालतों में चैंबर मिल सकते हैं। एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर उन नियमों को चुनौती दी थी जो केवल दिल्ली में रहने वाले वकीलों को ही चैंबर आवंटन का पात्र मानते हैं। याचिकाकर्ता की दलील थी कि कई वकील दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहते हैं जो अदालत के काफी करीब हैं इसलिए उन्हें इस सुविधा से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है।क्या अलॉट किए जा सकते हैं चैंबर? दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या दिल्ली के नजदीक में रहने वाले वकीलों को दिल्ली जिला अदालतों में वकीलों के चैंबर अलॉट ...