विधि संवाददाता, सितम्बर 17 -- एनसीईआरटी की हिन्दी पुस्तक सारंगी भाग-1 में छपी चंदा मामा दूर के कविता की दूसरी पंक्ति में गलत और अमर्यादित शब्द पर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पाठ्यपुस्तक में अश्लील शब्द छापने और अब तक सुधार नहीं किये जाने पर केंद्र सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 13 अक्तूबर तय की। पटना के मुसल्लहपुर निवासी सोमित्र शंकर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता शोवेन्द्र कुमार ने कोर्ट को बताया कि एनसीईआरटी की पुस्तक 'सारंगी भाग-01 में चंदा मामा दूर के कविता की दूसरी पंक्ति में एक शब्द गलत छपा है, जिससे कविता का अर्थ ही बदल गया है। ...