नैनीताल, सितम्बर 24 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। 35 लाख रुपये के मकान सौदे से जुड़े धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और महिला की लज्जा भंग करने के मामले में द्वितीय अपर सेशन जज कुलदीप शर्मा की अदालत ने हल्द्वानी निवासी गौरव गुप्ता और सौरभ गुप्ता को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए दोनों की आपराधिक अपील स्वीकार कर ली। मामले में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता शंकर सिंह चौहान ने पैरवी की।मामला हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित मकान के सौदे से जुड़ा था। शिकायतकर्ता गौरी मिश्रा के अनुसार मकान का सौदा 40 लाख रुपये में हुआ था और 35 लाख रुपये दिए थे। रजिस्ट्री न होने पर गौरव गुप्ता ने एक लाख रुपये वापस किए और शेष 30 लाख रुपये लौटाने को छह चेक दिए। चेक बाउंस होने के बाद आईपीसी की धारा 420, 506 और 509 के तहत केस दर्ज कराया ...