नैनीताल, अक्टूबर 8 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देशन में जिले में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में एडीएम कोर्ट (प्रशासन) ने समीर खान पुत्र शाहिद निवासी स्टेट बैंक वाली गली नई बस्ती थाना काठगोदाम और मनीष पुत्र गंगाराम निवासी रामलाल कॉलोनी थाना काठगोदाम को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है। वहीं, अरुण आर्या पुत्र हरीश आर्या गुजरौड़ा बस्ती फतेहपुर थाना मुखानी और डीकर सिंह कोरंगा पुत्र जवाहर सिंह निवासी संजयनगर-01 बिंदुखत्ता लालकुआं को एक-एक माह के लिए जिला बदर किया गया है। एडीएम प्रशासन विवेक राय ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा।

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