नैनीताल, अक्टूबर 27 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद नियमावली को लेकर देहरादून निवासी बचना शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारी से विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर नौ माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद नियमावली 2014 में ऐसे स्पष्ट प्रावधान का अभाव है, जो परिषद के सदस्यों की सत्यनिष्ठा व अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण के लिए उनके योगदान को अनिवार्य रूप से विचार में लेने की व्यवस्था करता हो। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: हाईकोर्ट में पार्षद छठ्ठी लाल के जाति प्रमाणपत्र की तीन मा...