नैनीताल, अगस्त 14 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक वाहन का घेराव करने और नारेबाजी करने के मामले में लाखन सिंह नेगी समेत तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित न होने और साक्ष्यों में पर्याप्त कमी पाए जाने पर यह फैसला सुनाया। मामला छह अगस्त 2025 का है। तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार युगल किशोर पांडेय, राजस्व निरीक्षक गोपाल चंद्र जोशी समेत राजस्व टीम ग्राम सिमायल रैकवाल में निर्माणाधीन स्कूल की भूमि की जांच के लिए गई थी। आरोप था कि जांच के दौरान लाखन सिंह नेगी, गोपाल बिष्ट और गजेंद्र सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों के साथ राजस्व टीम का घेराव कर सरकारी कार्य में बाधा डाली और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यह भी ...