नैनीताल, अक्टूबर 26 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। उत्तराखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा पूरी कर चुके कैदियों को रिहा नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका समेत कई अन्य याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के बाद अगली तिथि 30 अक्तूबर तय की है। कोर्ट ने सरकार को पूर्व में दिए गए आदेशों के क्रम में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने और इसकी प्रति सभी पक्षकारों को पहले उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे रिपोर्ट का अवलोकन कर सकें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद इस बीच कई कैदियों को रिहा किया जा चुका है। अन्य कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया चल रही है।...