नैनीताल, अक्टूबर 28 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जियो टैगिंग और कार्यों की प्रगति के आंकड़ों में विरोधाभास के आधार पर नौकरी से हटाए गए संविदा कर्मी विस्तार गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने शहरी विकास निदेशक से जवाब तलब किया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक संबंधित पद पर किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने पर भी रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता विस्तार गुप्ता ने अपने टर्मिनेशन आदेश को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि उन्हें महज दो मकानों की जियो टैगिंग का काम पूरा करने के आधार पर नौकरी से हटाया गया, जबकि भारत सरकार के भुवन पोर्टल पर उनके कार्यकाल में 67 से 70 प्रतिशत तक काम पूरा होने के आंकड़े दर्ज हैं। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग पर वन...