नैनीताल, अक्टूबर 8 -- Nainital News: ​नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों की भूमि पर कथित अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने छह अक्तूबर को इस मामले में फैसला सुनाया। यह याचिका राजेश कुमार बनाम राज्य उत्तराखंड और अन्य से जुड़ी है। पेशे से अधिवक्ता याचिकाकर्ता द्वारा मंडी समितियों की जमीनों पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा, राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता राजीव सिंह बिष्ट व स्थायी अधिवक्ता गजेंद्र त्रिपाठी और अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता संदीप तिवारी उपस्थित हुए। ​मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए ...