नैनीताल, नवम्बर 2 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित बीएसएम लॉ कॉलेज की ओर से जमा कराई गई 6 लाख रुपये की लेट फीस वापस करने के प्रत्यावेदन पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को तीन माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। कॉलेज ने बीसीआई से 6,00,023.60 रुपये की लेट फीस ब्याज सहित वापस करने की मांग की थी। बीएसएम लॉ कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह एलएलबी पाठ्यक्रम की 180 स्वीकृत सीटों के साथ संचालित है। कॉलेज ने पांच लाख रुपये की गारंटी फीस के साथ शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 2030-31 तक की निर्धारित मान्यता फीस भी जमा कर दी थी। इसके अलावा उसे विश्वविद्यालय से सत्र 2025-26 और 2026-27 के लिए संबद्धता भी मिल चुकी ...