नैनीताल, अक्टूबर 29 -- Nainital News: नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने शिवराम पुत्र स्व. पूरनराम निवासी बबियाड़ धारी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। प्रकरण के अनुसार, शिवराम के पुत्र द्वारा उनके लाइसेंसी बंदूक में अनधिकृत तरीके से बारूद भरकर वादी पर फायर किया गया। पुलिस जांच में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने प्रकरण का परीक्षण करते हुए शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की।

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