नैनीताल, जुलाई 14 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों को अब पालिका की ओर से पास जारी किए जाएंगे। इस संबंध में चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है। टैक्सी संचालकों की मांग पर पालिका ने पास जारी करने की सहमति दे दी है। यह सुविधा केवल उन्हीं टैक्सी संचालकों को मिलेगी जिनके पास नैनीताल का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा।हाईकोर्ट ने 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों के नैनीताल में संचालन पर रोक लगा दी थी। इस वर्ष मामला दोबारा कोर्ट में होने के कारण नगर पालिका ने टैक्सी चालकों को पास जारी नहीं किए थे। इसके चलते शहर के स्थायी निवासी होने के बावजूद टैक्सी संचालकों को प्रत्येक प्रवेश पर तीन सौ रुपये चुंगी शुल्क देना पड़ रहा था। यह भी पढ़ें- Nainital News: नगर पालिका के नामित सदस्यों को कूटा ने दी बधाई क...