नैनीताल, अक्टूबर 29 -- Nainital News: नैनीताल। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने पांच आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित आरोपियों के विरुद्ध जुआ, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट व भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता के तहत विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। जिला बदर किए गए आरोपियों में वसीम खान पुत्र रईस अहमद निवासी बंबाघेर रामनगर, अनुज पुत्र रमेश चंद्र निवासी शिवनगर कॉलोनी चोरपानी रामनगर, फरहान उर्फ बीड़ी पुत्र मोबीन निवासी थाना वनभूलपुरा, रोहित आर्य पुत्र प्रेम राम निवासी नवाड़खेड़ा गौलापार, अमर जोशी पुत्र भैरव दत्त जोशी निवासी कठघरिया शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद पांचों ...