नैनीताल, अक्टूबर 27 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 10 अक्तूबर 2026 को दो लोगों पर हुए हमले के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर दायर नाबालिग की क्रिमिनल रिट याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया एफआईआर में नाबालिग के खिलाफ मामला बनता पाए जाने पर उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की उम्र करीब 14 वर्ष है, इसलिए उसे गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाना चाहिए। मामले के तथ्यों और एफआईआर के अवलोकन के बाद कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला बनता है। यह भी पढ़ें- 17 साल की उम्र में की हत्या, दिल्ली HC का उम्रकैद की सजा रद्द करने ...