नैनीताल, अगस्त 12 -- Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। राज्य में पर्यटन एवं यात्रा व्यावसाय को व्यवस्थित करने के लिए 'उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026' लागू हो चुकी है। जिसके तहत अब नैनीताल जिले में संचालित सभी पुराने होटल और रिजॉर्ट संचालकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से नवीनीकृत कराना होगा।जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल कीर्ति चंद्र आर्य ने बताया, कि जिन होटल, रिजॉर्ट का पांच वर्ष का पंजीकरण 5 जून 2026 को पूरा हो चुका है, वे सभी इस नियम के दायरे में आएंगे। ऐसे संचालकों को विभागीय वेबसाइट www.uttarakhand.turism.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण या नवीनीकरण न कराने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई...