मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। जन्म या मृत्यु से जुड़े आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर जांच करनी होगी। साथ ही जन्म-मृत्यु शाखा में जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसमें देरी होने पर संबंधित तहसीलदारों पर कार्रवाई होगी। शाखा के कार्यों की समीक्षा को लेकर हुई बैठक में आवेदनों की जांच में देरी का मामला सामने आने पर उप नगर आयुक्त अमित कुमार ने यह आदेश दिया।बीबी नजमा खातून के मृत्यु प्रमाणपत्र से जुड़ा आवेदन 22 फरवरी 2026 को तहसीलदार चंद्रप्रकाश राणा को दिया गया। हालांकि 22 जुलाई तक जांच कर शाखा में कागजात नहीं जमा किए गए। इस मामले में उप नगर आयुक्त ने संबंधित तहसीलदार से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: 120 दिनों से आवेदन लंबित रहने पर तीन आरओ का वेतन रोका उप नगर आयुक्त अमित कु...