मुजफ्फरपुर, जुलाई 11 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। आदेश का अनुपालन नहीं करने पर वरीय उपसमाहर्ता पर दो हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने लगाया है। कोर्ट ने डीएम को निर्देश किया है कि रिकवरी वारंट का निष्पादन व राशि जमा तक संबंधित वरीय उप समाहर्ता का वेतन रोक कर रखा जाए। मालूम हो कि एक महिला ने अपनी पुत्री का अपहरण का आरोप लगाकर अहियापुर थाने में छह अक्टूबर 2025 को प्राथमिकी कराई थी। इसके बाद उसी महिला ने 15 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। 18 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने परिवाद खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: थानाध्यक्ष से मांगा स्पष्टीकरण व आईओ का एक दिन के वेतन पर रोक चार अप्रैल 2026 को कोर्ट को गुमराह करने के लिए महिला से स्पष्टीक...