मुजफ्फरपुर, सितम्बर 16 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। बेनीबाद थाना क्षेत्र के गांव में दुकान पर टॉफी खरीदने गए सात वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी उदय कुमार उर्फ उदय दास को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विशेष पॉक्सो कोर्ट की सुनवाई मामले में सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने बुधवार को यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष सात गवाहों व अन्य साक्ष्यों को पेश किया। इसमें अधिवक्ता मिक्की कुमारी ने उनका सहयोग किया।

घटना का विवरण बालक की बुआ ने बीते वर्ष एक जुलाई को बेनीबाद थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा ...