मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 1 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मार्च 2015 के बाद बिना टीचर ट्रेनिंग की हुई नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। इसके साथ ही मार्च 2015 तक सेवा अवधि में रहने वाले शिक्षकों को डीएलएड करने को अगस्त 2028 तक का मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने यह निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- टीईटी अनिवार्यता से छूट के लिए आगे आए 3 राज्यों के शिक्षक, उठाया यह कदमक्या का फिर से सेवा में लाने का प्रावधान है? मार्च 2015 के पहले के नियुक्त शिक्षक, जिन्हें 2024 में दिए गए आदेश के तहत हटा दिया गया था, ऐसे शिक्षकों को पुन: सेवा जारी करने की अनुमति मिली है। ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को पुन: सेवा में नियुक्त करने की कार्रवाई संबंधित जिला के डीईओ करेंगे। इसके साथ ही प्राथमि...