मुजफ्फरपुर, अगस्त 27 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। भूमि की जमाबंदी रद्द कराने के लिए पांच हजार रुपये घूस लेने में दोषी मधुबनी जिले के रहिका अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नारायणजी झा (46) को गुरुवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट निगरानी के न्यायाधीश दशरथ मिश्र ने 21 अगस्त को उसे दोषी करार दिया था। मामले में विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह ने कोर्ट में नौ गवाहों को पेश किया।मधुबनी के सूड़ी हाईस्कूल के निकट रहने वाले सुजीत कुमार ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में 16 मई 2014 को शिकायत की थी। इसमें कहा था कि उसने जमाबंदी रद्द कराने को लेकर अपर समाहर्ता के पास परिवाद दायर किया था। अपर समाहर्ता ने इसकी रिपोर्ट रहिका के सीओ से मांगी थी। सीओ रिपोर्ट ...