मुजफ्फरपुर, नवम्बर 5 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता महिला डॉक्टर बिना छुट्टी स्वीकृत हुए चाइल्ड केयर लीव पर नहीं जा सकेंगी। इसका निर्देश स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को दिया है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ. महेश प्रसाद ने बताया कि अब तक महिला डॉक्टर और कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए स्वीकृत होने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। आवेदन के बाद ही वह छुट्टी पर चली जाती थीं। स्वास्थ्य विभाग ने इस नियम में बदलाव किया है। अब बिना छुट्टी स्वीकृत होने की सूचना आए वे लीव पर नहीं जा सकेंगी। महिला डॉक्टरों की छुट्टी स्वास्थ्य विभाग से स्वीकृत होती है। महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों को पूरी कॅरियर में चाइल्ड केयर के लिए 720 दिनों की छुट्टी मिलती है।

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