Muzaffarpur News: पुलिस की लापरवाही से हत्यारोपित को मिली जमानत
मुजफ्फरपुर, अगस्त 3 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। ब्रह्मपुरा थाना के नीलकंठ चौक के पास आपसी विवाद में विक्रम कुमार की पीट-पीट कर हत्या के आरोपित ब्रह्मपुरा पोखर निवासी आदित्य राज के विरुद्ध निर्धारित 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। पुलिस की इस लापरवाही का लाभ आरोपित को मिला। विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सोमवार को आदित्य को जमानत दे दी। पुलिस ने उसे दो मई को गिरफ्तार किया था। जेल में रहते सोमवार को उसके 93 दिन पूरे हो रहे थे। उसकी ओर से विशेष कोर्ट (एससी/ एसटी एक्ट) में सोमवार को जमानत अर्जी दाखिल की गई। इसमें कहा गया कि निर्धारित 90 दिनों के अंदर आरोपित आदित्य राज के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। उसे इसका लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने की विशेष कोर्ट से प्रार्थना की गई। इ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.