मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 29 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। दहेज प्रताड़ना के दोषी अहियापुर थाना क्षेत्र के चकमहम्मद के विवेक कुमार को एसीजेएम-नौ के कोर्ट ने गुरुवार को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पटना की रहने वाली उसकी पत्नी ने शादी के बाद 10 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उसने विवेक कुमार सहित चार के विरुद्ध कोर्ट में छह वर्ष पहले परिवाद दाखिल किया था। परिवाद में उसने कहा था विवेक से उसकी शादी 2017 में हुई। शादी में उनके पिता ने 45 लाख खर्च किया। उपहार में कपड़ा, नकदी व जेवर के 21 लाख व गाड़ी के लिए 10 लाख रुपये दिए। शादी के बाद एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद विवेक अतिरिक्त 10 लाख दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा गया। बाद में उसे बच्ची के साथ घर से भी ...