मुजफ्फरपुर, नवम्बर 4 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (एमआरडीए) की जमीन पर कब्जा करने के 24 वर्ष पुराने मामले में दोषी रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी निखिलचंद्र साह पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मामले के ट्रायल के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पूर्वी मोहिनी कुमारी के कोर्ट ने बुधवार को यह जुर्माना लगाया है। एमआरडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष ने 2002 में निखिलचंद्र साह के विरुद्घ सरकारी केस दर्ज कराया था। इसमें उनपर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराने का आरोप लगाया गया था। यह भी पढ़ें- Lucknow News: राक के बावजूद सरकारी जमीन पर दोबार निर्माण, मुकदमा

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