मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 26 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के सरकारी मध्य विद्यालय के ऑफिस में बुलाकर 11 वर्षीया पांचवीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक छोटेलाल राम को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को उसे यह सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया। छात्रा के पिता ने मीनापुर थाने में पिछले वर्ष दस अक्तूबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि नौ अक्तूबर 2025 को गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने गई उसकी पुत्री को शिक...