मुजफ्फरपुर, अगस्त 25 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कुढ़नी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीया छात्रा को अगवा करने के दोषी कोचिंग शिक्षक प्रिंस कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दस हजार रुपया जुर्माना भी देना होगा। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने मंगलवार को उसे यह सजा सुनाई। छात्रा के स्वजन ने चार अक्टूबर 2022 को कुढ़नी थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि छात्रा अपने मौसा के यहां रहकर पढ़ाई करती थी। तीन अक्टूबर 2022 की दोपहर वह दुर्गा पूजा का मेला देखने के लिए घर से निकली। इस दौरान रास्ते में उसके कोचिंग का शिक्षक प्रिंस कुमार अपने अन्य सहयोगियों के साथ उसको अगवा कर बाइक से ले गया। यह भी पढ़ें- किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच वर्ष की सजा

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति ...