मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला से 19 जून 2023 को कोचिंग के लिए निकली छात्रा को अगवा करने के मामले में दोषी युवक को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी मोतीपुर के अभिषेक सिंह पर कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया। यह भी पढ़ें- सीवान के लिए भी::::::: किशोरी को अगवा करने में युवक व उसके फूफा को चार-चार वर्ष की सजा विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि छात्रा की मां ने 22 जून 2023 को ब्र...