मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 22 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कुढ़नी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के दस वर्ष पुराने मामले में जब्त शस्त्र की जांच करने वाले पुलिस लाइन के तत्कालीन सार्जेंट मेजर रामाकांत प्रसाद गवाही देने कोर्ट में नहीं पहुंच रहे हैं। इस मामले में अब तक कोर्ट में सूचक की ही गवाही हुई है। वहीं, मामले के आईओ तुर्की ओपी के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार चौधरी व जब्ती सूची के गवाह सरैया के बरूण कुमार व भोला साह की भी गवाही नहीं हुई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिषेक कुमार के कोर्ट ने गवाह पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष को 28 अक्तूबर को अंतिम मौका दिया है। इस संबंध में अभियोजन पदाधिकारी संदीप कुमार ने जिलाधिकारी व डीएम को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि मामले में इन गवाहों की गवाही अतिआवश्यक है। गवाही नहीं होने से साक्...