मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 14 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना के नरहर गांव के मोसाफिर सहनी की साढ़े सात वर्ष पहले कुदाल से काटकर हत्या करने के दोषी अरुण सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे एक हजार जुर्माना भी देना होगा। मामले के सेशन-ट्रायल के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई है। मामले में लोक अभियोजक अजय कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। मोसाफिर सहनी के भाई जयनंदन सहनी ने तीन जून 2019 को हथौड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि तीन जून 2019 की सुबह उसके भाई मोसाफिर सहनी का गांव के अरुण सहनी, राजीव सहनी, इंदल सहनी सहित आधा दर्जन लोगों से विवाद हुआ था। तब अरुण सहनी ने उसकी हत्या की धमकी दी थी। शाम में मोसाफिर सहनी सब्जी खरीदने बगल के गांव के ...