मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 12 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र की एक किशोरी को अगवा कर हरियाणा ले जाने के दोषी ईश्वरचंद्र कुमार उर्फ ईश्वरचंद्र पंडित को कोर्ट ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में तीन गवाहों को पेश किया।बीते एक मार्च को किशारी की मां ने कटरा थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 27 फरवरी को उसकी पुत्री घर से बाजार निकली, इसके बाद वापस नहीं आई। खोजबीन में पता चला कि ईश्वरचंद्र कुमार अपने परिजनों के सहयोग से शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया है। बाद में पुत्री स्वयं वापस आई। तब उसने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे एक दिन...