Muzaffarpur News: किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को सात वर्ष कारावास
मुजफ्फरपुर, अक्टूबर 28 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कटरा थाना क्षेत्र की किशोरी को चार माह पहले अगवा कर दिल्ली ले जाने के दोषी हथौड़ी के मो. सैफ अली उर्फ बऊआजी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देन पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पाक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बुधवार को यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने पांच गवाहों को पेश किया। इस वर्ष नौ मई को किशोरी की मां ने कटरा थाने में एफआईआर कराई थी। इसमें कहा था कि छह मई को उनकी बेटी घर से निकली। आरोपित ने उसको अगवा कर लिया। बरामद होने के बाद किशोरी ने पुलिस को बताया कि मो. सैफ उर्फ बऊआजी उसे शादी का झांसा द...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.