मुजफ्फरपुर, अगस्त 20 -- Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। आर्म्स एक्ट के दोषी जैतपुर थाना क्षेत्र के गहिलो गांव के विवेक कुमार को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे दो हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। मामले के ट्रायल के बाद गुरुवार को एसीजेएम-चतुर्थ मृत्युंजय कुमार ने उसे यह सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पदाधिकारी दीपक कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। मालूम हो कि 30 जून 2021 को पुलिस ने गहिलो गांव के आम के बगीचे में बनी झोपड़ी में लोडेड कट्टा के साथ उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस अवर निरीक्षक भीम सिंह ने उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी।

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