मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 8 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर युवती से गैंगरेप के मामले में एफटीसी कोर्ट नम्बर 2 ने चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि खतौली निवासी एक व्यक्ति ने 19 अगस्त 2011 को खतौली थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई ट्रक ड्राईवरी करता है। उसके दो बेटे व दो बेटियां है। एक बेटे दिल्ली में रहकर पढाई करता है। भाई की बेटी घटना वाले दिन स्कूल गयी थी,लेकिन वापस नही लौटी। काफी तलाश करने पर उसका कोई सुराग नही लगा।आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी भतीजी को मैनपाल निवासी गांव जावन थाना खतौली के साथ देखा गया था। यह भी पढ़ें- युवती से गैंगरेप में चार दोषियों को दस-दस साल की सजा पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर युवती को बरामद कर ल...