मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 18 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मंसूरपुर क्षेत्र के गांव पुरबालियान में छह साल पहले रंजिश में की गई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी पिता-पुत्र पर आर्म्स एक्ट में दस-दस हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया है।डीसीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि गांव पुरबालियान निवासी कंवरपाल के परिवार से पड़ोस में रहने वाले धनसेठ उर्फ धर्मेन्द्र रंजिश रखता था। 28 अक्टूबर 2020 को कंवरपाल अपने बेटे विपिन के साथ घर के बाहर चौक पर थे, तभी आरोपी धनसेठ और उसका बेटा राजा, नितिन उर्फ अवि, पविन्द्र व रविन्द्र पुत्र रामपाल हथियार लेकर पहुंचे। पांचों आरोपियों ने गाली गलौच करते हुए अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी...