मुजफ्फर नगर, नवम्बर 2 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान शामली के गांव लांक में बुजुर्ग महिला की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। मामला गत सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद भड़के सांप्रदायिक दंगे से जुड़ा है। आठ सितंबर को गांव लांक में 70 वर्षीय सकूरन के सिर पर हमला किया गया था। घायल महिला को पुलिस सुरक्षा में पहले शामली और फिर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी मौत हो गई।

मामले की पृष्ठभूमि और आरोप महिला के बेटे यूसुफ सैफी ने 21 अक्तूबर को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में गांव ल...