मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 14 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में नशीले पदार्थों की बरामदगी के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी शाजेब उर्फ शाजेब सिद्दीकी की 15.40 लाख रुपये की बरामद धनराशि को रिलीज और रिहाई की अर्जी खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बरामदगी से जुड़े दस्तावेजों, आरोपों और परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए रिहाई की मांग अस्वीकार कर दी। अदालत ने आदेश में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के आर्थिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर भी विस्तार से टिप्पणी की। साथ ही कहा कि नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद अवैध संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह भी पढ़ें- Chatra News: ब्राउन शुगर तस्कर को मिली चार वर्ष की सजागिरफ्तारी और बरामदग...