मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 31 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। 16 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एससीएसटी कोर्ट ने पिता- पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों की वीडियो कॉफ्र्रेसिंग के जरिये जिला कारागार से पेशी कराई गयी। कोर्ट दोषी पिता- पुत्र समेत चार दोषियों पर चार लाख 22 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीजीसी आशीष त्यागी ने बताया कि विजय पाल निवासी हुसैनपुर थाना रामराज के भाई विक्रम ने गांव हंसावाला में कृषि भूमि पर सरसो की फसल बो रखी थी। जिसकी पॉवर अटरोनी मिलकित से खेती के लिए ले रखी थी। इसी खाता संख्या 77 मे रामवतार ने 8 एकड़ जमीन मंजीत कौर पत्नी दलजीत सिंह पंजाब को बेच रखी है। जिसका बैनामा भी किया हुआ है और कब्ज़ा भी मौके पर दे रखा है। उस पर विक्रम ने बटाई पर सरसो बो रखी थी। फसल काटने को लेकर पीडित का वि...