मुजफ्फर नगर, अक्टूबर 18 -- Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर सौतेली बेटी को बंधक बनाकर मारपीट कर दुष्कर्म व अनैतिक व्यापार कराने के दोषी पति-पत्नी को कोर्ट ने 20 साल की सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पिता को 51 हजार और माता को 52 हजार का अर्थदंड लगाया।एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता की मौत के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली थी। शादी के कुछ साल बाद वह अपनी बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़कर चली गई। बाद में सौतेले पिता ने भी दूसरी शादी कर ली। सौतेले माता-पिता किशोरी का उत्पीड़न करने लगे। आरोप था कि आरोपी किशोरी से अनैतिक कार्य कराते थे। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। आरोपी सौतेले पिता ने अपनी पत्नी के सहयोग से किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उत्पीड़न से तंग आकर किशोरी ने गत छह अक्टू...