मुंगेर, जुलाई 31 -- Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। चार साल पुराने चर्चित दहेज हत्या मामले में मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने पत्नी की बेरहमी से जिंदा जलाकर हत्या करने वाले आरोपी पति संजीत कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। वहीं, दहेज प्रताड़ना के अलग मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा दी गई है。 यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले में पति को सात वर्ष की सश्रम कारावासमामले की जानकारी मामला धरहरा थाना क्षेत्र के मानगढ़ गांव का है। घटना के संबंध में अपर लोक अभियोजक (एपीपी) शाहिद कमाल ने बताया कि 27 जून 2021 को आरोपी संजीत कुमार ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी खुशबू देवी पर ...