मुंगेर, सितम्बर 27 -- Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। कोतवाली थाना क्षेत्र के शादीपुर-बंसबिट्टी में वर्ष- 2023 में हुई संजय राम की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने शनिवार को नामजद अभियुक्त विक्की राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे 2 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला सेशन वाद संख्या- 249/2024 में अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुनाया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संतोष कुमार मिश्रा ने बहस में भाग लिया। अभियुक्त विक्की राम शादीपुर-बंसबिट्टी निवासी मेहन्द राम का पुत्र है। 13 नवंबर 2023 की रात हुई थी घटना

अभियोजन का विवरण अभियोजन के अनुसार, 13 नवंबर 2023 की रात करीब 10 बजे सुरें...