मुंगेर, सितम्बर 25 -- Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। पत्नी को मायके छोड़कर नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर भगाने और अपने साथ रखने के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय ने गुरुवार को गोड्डा निवासी सौरभ कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पॉक्सो विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमलेंदु कुमार के न्यायालय में टेटिया बंबर थाना में दर्ज पॉक्सो कांड संख्या- 11/2025 की सुनवाई हुई। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 64(2) डीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आरोप गठित कर विचारण शुरू किया गया था। अभियोजन की ओर से कुल 10 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बीते 17 सितंबर को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। गुर...