Munger News: नगर निगम ने जारी की नई गाइडलाइन, भवन निर्माण से पहले नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य
मुंगेर, जुलाई 26 -- Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। नगर निगम के आर्किटेक्ट मृत्युंजय कुमार ने नगर निगम क्षेत्र के सभी नागरिकों एवं भवन स्वामियों से भवन निर्माण शुरू करने से पहले भवन निर्माण योजना (नक्शा) की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि, पहले से निर्मित भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं किया जाता है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व ही योजना की स्वीकृति लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि, भवन योजना स्वीकृति के लिए संबंधित सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 फीट तथा भूखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्गफुट होना चाहिए। खासमहल भूमि पर भवन निर्माण योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही दी जाएगी।उन्होंने कहा कि, बेसमेंट का निर्माण बिहार भवन उपविधि, 2014-22 (संशोधित) तथा भ...
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