Munger News: कच्ची कांवरिया पथ से 52 फीट दूर ही लगेंगी दुकानें, अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
मुंगेर, जुलाई 12 -- Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कांवरियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तारापुर अनुमंडल प्रशासन ने कच्ची कांवरिया पथ पर दुकानों के संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि, मुंगेर जिला सीमा क्षेत्र के कमरांय गांव से असरगंज स्थित खूबलाल-महावीर महाविद्यालय तक सड़क के दोनों ओर 52 फीट की दूरी छोड़कर ही दुकानदारों को दुकान लगाने की निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि, किसी भी स्थिति में सड़क का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर दुकान लगाता है या अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ कार्रवाई भी की जाएगी। यह भी पढ़ें...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.