जबलपुर, अगस्त 4 -- मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वर्ष 2017 से पेंडिंग छात्र संघ चुनावों को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, करीब तीन सप्ताह पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार और उच्च शिक्षा विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अब सिर्फ आश्वासन और बहानों से काम नहीं चलेगा। सरकार को छात्रसंघ चुनाव की निश्चित तारीख बतानी होगी। कोर्ट ने सरकार से 2026-27 का शैक्षणिक कैलेंडर, चुनाव की तारीख और छात्रसंघ गठन की पूरी कार्ययोजना पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने सितंबर में चुनाव कराने की जानकारी कोर्ट को दी है। जबलपुर निवासी छात्र अदनान अंसारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही ...